रोहतक में कोर्ट की बड़ी कार्रवाई: गली का लेवल सही नहीं करवाया तो कोर्ट ने कलानौर नगर पालिका पर लगवाया ताला

रोहतक में कोर्ट की बड़ी कार्रवाई : हरियाणा के रोहतक जिले के कलानौर ब्लॉक में मंगलवार को अदालत के आदेश पर बड़ी कार्रवाई हुई। कलानौर के नगर पालिका कार्यालय को अदालत के आदेश पर सील कर दिया गया। यह कार्रवाई एक नागरिक द्वारा गली निर्माण में की गई लापरवाही के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत की अवमानना कार्रवाई के तहत की गई।
गली का निर्माण ऊंचा करने से मकान नीचा हुआ
मामला 2019 का है, जब कलानौर निवासी धन सिंह ने नगर पालिका द्वारा बनाई गई गली की ऊंचाई को लेकर अदालत में केस दायर किया था। उनका आरोप था कि पालिका ने गली का निर्माण इतनी ऊंचाई पर कर दिया कि उनका मकान गली से काफी नीचे चला गया, जिससे उन्हें लगातार पानी भराव और निकासी की समस्या का सामना करना पड़ा।
कोर्ट के आदेशों की अवहेलना बनी कार्रवाई की वजह
धन सिंह के मुताबिक, अदालत ने स्पष्ट रूप से नगर पालिका को गली का निर्माण दोबारा उचित लेवल पर करने के आदेश दिए थे। लेकिन नगर पालिका ने न तो कोई सुधारात्मक कदम उठाया और न ही अदालत में पक्ष रखने पहुंची। बार-बार निर्देशों की अनदेखी करने पर याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में अवमानना याचिका दायर की गई। मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने नगर पालिका पर कड़ा रुख अपनाया और आदेश दिया कि जब तक नगर पालिका अपने दायित्व पूरे नहीं करती, तब तक उसका कार्यालय सील कर दिया जाए।
चेयरमैन का दफ्तर करवाया सील
अदालत की तरफ से भेजी गई टीम ने मंगलवार को कलानौर नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर वहां ताला लगाया। कार्रवाई के दौरान थाना कलानौर से एएसआई दीनबंधु के नेतृत्व में पुलिस बल मौजूद रहा। नगर पालिका के चेयरमैन और उच्च अधिकारी के दफ्तरों को सील किया गया और कार्यालय की चाबी सिविल नाजिर को सौंप दी गई। धन सिंह के वकील एडवोकेट दीपक भारद्वाज ने अदालत में दलील दी थी कि नगर पालिका लगातार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है, इसलिए उसकी संपत्ति जब्त कर नीलामी की जाए ताकि याचिकाकर्ता को उचित राहत मिल सके। कोर्ट ने दलील को स्वीकारते हुए नगर पालिका की गाड़ी भी जब्त करने के आदेश दिए, जो मौके पर मौजूद नहीं थी।