Faridabad News: शादियों में पटाखे नहीं चलवाने का देना होगा शपथ पत्र, फरीदाबाद प्रशासन का आदेश

फरीदाबाद प्रशासन ने शादी समारोह में पटाखों के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Faridabad News: फरीदाबाद प्रशासन की ओर से शादियों के सीजन में पटाखों की वजह से होने वाले शोर प्रदूषण के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि शहर में अब किसी भी बैंक्वेट हॉल में शादी या दूसरे समारोह होंगे तो उसके संचालक को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक शपथपत्र देना होगा कि वह कार्यक्रम में पटाखे नहीं चलाएगा। अगर कोई प्रशासन के आदेश की अवेहलना करेगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।
दिल्ली में भी लगाया गया था प्रतिबंध
हरियाणा में प्रदूषण के मामले में फरीदाबाद शहर अक्सर आगे रहता है। सर्दियों के दिनों में प्रदूषण का स्तर 450 के पार हो जाता है। फरीदाबाद समेत दिल्ली NCR में लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पटाखों-आतिशबाजी के इस्तेमाल, निर्माण, बिक्री और पटाखों के स्टॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
ग्रीन पटाखों को भी छूट से इनकार किया गया है। शहर में इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से तैयारियां शुरु कर दी गईं हैं। इसे लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बैंक्वेट हॉल होल संचालकों को लेटर जारी किया गया है।
संचालकों को दिया निर्देश
लेटर के माध्यम से बैंक्वेट हॉल संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे हर आयोजन से पहले संबंधित आयोजकों से यह लिखित शपथ पत्र जरुर लें। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी कार्यक्रम में पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है तो, आयोजक पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही बैंक्वेट हॉल संचालक पर भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। नियम को लागू करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष निगरानी टीम गठित की गई है। यह टीम शादी समारोहों और बैंक्वेट हॉल की जांच करेगी। नियम का उल्लंघन मिलने पर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
लापरवाही करने पर लाइसेंस होगा रद्द
बोर्ड की ओर से कहा गया है कि बैंक्वेट हॉल संचालकों को किसी भी सूरत में शपथ पत्र लिए बिना बुकिंग की परमिशन नहीं दी जाएगी। यदि कोई संचालक जानबूझकर लापरवाही करेगा तो बैंक्वेट हॉल का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कहीं पर भी नियमों का उल्लंघन हो रहा हो या समारोहों में खुलेआम पटाखे चलाए जा रहे हों, तो वे तुरंत इसकी शिकायत प्रशासन को कर सकते हैं। इसे लेकर प्रशासन की वेबसाइट [email protected] पर भी मेल किया जा सकता है। इसके अलावा शिकायतकर्ता 0129-2225315 नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं।
SDO ने क्या कहा ?
हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के SDO उज्जवल डागर का कहना है कि बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह के दौरान संचालकों से शपथपत्र लिया जाएगा कि वह अपने यहां पटाखे नहीं फोड़ने देंगे। इसे लेकर जल्द सभी के साथ बैठक भी जाएगी।