अंबाला में पंचायती जमीन पर कब्जे का विवाद गहराया: कब्जे न हटने से नाराज महिला सरपंच नेहा शर्मा को आत्मदाह करने से रोका, पुलिस से झड़प के बाद गिरफ्तार

अंबाला में महिला सरपंच नेहा शर्मा को आत्मदाह करने से रोकती पुलिस।
अंबाला में पंचायती जमीन पर कब्जे का विवाद गहराया : अंबाला में पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे को हटवाने की मांग को लेकर प्रशासन से भिड़ रही अंबाला के माजरा गांव की महिला सरपंच नेहा शर्मा को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। इससे एक दिन पहले ही जिला उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने उन्हें आत्मदाह की धमकी देने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में निलंबित कर दिया था। गिरफ्तारी उस वक्त हुई, जब नेहा शर्मा प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में आत्मदाह करने त्रिवेणी चौक, शहजादपुर पहुंची।
प्रशासन बिना कब्जे हटाए लौट आया था वापस
गांव की पंचायत ने कुछ समय पहले प्रस्ताव पारित कर अवैध कब्जे हटवाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई थी। आरोप है कि 24 जून को प्रशासनिक टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचा जरूर, लेकिन बिना कब्जा हटवाए लौट गया। इसके बाद नाराजगी जताते हुए सरपंच ने शपथपत्र के जरिए आत्मदाह की चेतावनी दे दी थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगर प्रशासन 2 जुलाई तक कार्रवाई नहीं करता तो वे खुद को आग लगा लेंगी।
पुलिस और समर्थकों के बीच हुई झड़प
इस चेतावनी के बाद 27 जून को बीडीपीओ ने जिला उपायुक्त को पत्र भेजकर स्थिति से अवगत कराया था। इसके बावजूद, प्रशासनिक स्तर पर सरपंच को सस्पेंड कर दिया गया, जिससे विवाद और गहरा गया। बुधवार को नेहा शर्मा ने गांव में रैली निकाली और लोगों से समर्थन मांगा। इसके बाद वे त्रिवेणी चौक पहुंचीं, जहां आत्मदाह की कोशिश से पहले ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस और उनके समर्थकों के बीच हल्की झड़प भी हुई।
ससुर व पूर्व सरपंच ने कार्रवाई को बताया एकतरफा
नेहा शर्मा के ससुर व पूर्व सरपंच सतीश शर्मा ने प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नेहा ने पंचायत की प्रक्रिया से काम किया। किसी डीसी को इस तरह किसी चुने हुए प्रतिनिधि को सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि वह भी पहले गोचरान की जमीन के अतिक्रमण के खिलाफ जान देने तक की चेतावनी दे चुके हैं।
धमकी देकर प्रशासन पर दबाव बनाना गलत : डीसी
डीसी अजय सिंह तोमर का कहना है कि संवैधानिक पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की आत्मघाती धमकी देकर प्रशासन पर दबाव नहीं बना सकता। उन्होंने बताया कि नेहा शर्मा को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(1)(बी) के तहत सस्पेंड किया गया है। साथ ही धारा 51(2) के तहत उन्हें ग्राम पंचायत की कार्यवाही में हिस्सा लेने से भी प्रतिबंधित किया गया है।