Delhi: शाहनवाज हुसैन के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप, राउज एवेन्यू कोर्ट से पूनम पांडे को झटका

Shahnawaz Hussain sexual harassment case
X

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली राहत। 

राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त चीफ न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने पूनम पांडे की पुरानी शिकायत के आधार पर दोबारा से जांच की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पूनम पांडे को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त चीफ न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने पूनम पांडे की पुरानी शिकायत के आधार पर दोबारा से जांच की मांग खारिज कर दी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को सही ठहरा चुकी है। ऐसे में फिर से उसी मामले को फिर से शिकायत के तौर पर शुरू नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता ने जो आवेदन दिया है, वह कानून बनाए रखने के योग्य नहीं है। माननीय अदालत ने इसे आवेदन को स्वीकारना न्याय का दुरुपयोग माना।

कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत जब शिकायत पुलिस के पास भेजी जाती है, तब मजिस्ट्रेट के समक्ष संबंधित शिकायत लंबित नहीं रहती है। ऐसे में इस पुरानी शिकायत को फिर से शुरू करने का सवाल ही नहीं उठता है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अगर पहले के आदेश में गंभीर कानूनी गलती होती या फिर नए तथ्य सामने आते, तो ही दोबारा शिकायत पर जांच चल सकती है। लेकिन, इस मामले में एक ही आरोप और तथ्यों पर दोबारा शिकायत है, जो नहीं चल सकती है।

बता दें कि यह मामला 2018 का है। पूनम पांडे ने बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 2023 में एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन जांच के बाद पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत की थी। पूनम पांडे ने इसका विरोध किया था। इस पर ट्रायल कोर्ट ने आरोपित को तलब किया था, लेकिन पुनरीक्षण कोर्ट ने भी इस मांग को कानून का गलत इस्तेमाल बाकर पूनम पांडे का आवेदन खारिज कर दिया था।

WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo
Next Story