Delhi High Court: संसद सुरक्षा चूक मामले में 2 आरोपियों को जमानत, नीलम और महेश पर हाईकोर्ट ने लगाई ये शर्तें

संसद सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोपी नीलम और मुकेश को मिली जमानत।
Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा उल्लंघन में दो आरोपियों को बुधवार, 2 जुलाई को जमानत दे दी। इस मामले की जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने सुनवाई की। पीठ ने आरोपी नीलम आजाद और महेश कुमावत को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और 50-50 हजार की राशि की दो जमानतों पर राहत दी।
बता दें कि हाल ही में ट्रायल कोर्ट में आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद आरोपियों ने जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के बाद आरोपियों को जमानत दे दी गई, लेकिन एक शर्त पर..., कोर्ट ने कहा कि आरोपी घटना से संबंधित मीडिया आउटलेट्स को इंटरव्यू नहीं देंगे। साथ ही सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं करेंगे।
संसद के अंदर नीलम के साथियों ने की नारेबाजी
बता दें कि साल 2001 में संसद पर आतंकी हमला हुआ था। इसकी बरसी वाले दिन 13 दिसंबर 2023 को संसद के अंदर एक बड़ा सुरक्षा उल्लंघन हुआ। इस दौरान आरोपी मनोरंजन डी और सागर शर्मा शून्यकाल के दौरान पब्लिक गैलरी से लोकसभा के अंदर कूद गए। इन दोनों आरोपियों ने स्प्रे से पीली गैस फैलाई और नारेबाजी की। इन दोनों आरोपियों को हनुमान बेनीवाल और अन्य सांसदों ने पकड़ लिया और सुरक्षा जांच की मांग की।
नीलम आजाद, मुकेश कुमावत पर लगे ये आरोप
उसी दौरान लोकसभा के बाहर नीलम आजाद और अमोल शिंदे ने संसद परिसर के बाहर रंगीन गैस का स्प्रे किया और नारेबाजी की थी। इसके तहत सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस बल ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस जांच में दो अन्य आरोपियोंललित झा और महेश कुमावत को बाद में गिरफ्तार किया गया।
ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती
इसके बाद से ही नीलम आजाद और मुकेश कुमावत समेत अन्य आरोपी ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दे रहे थे लेकिन याचिका को मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद नीलम आजाद और मुकेश कुमावत ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जहां उन्हें सशर्त जमानत दे दी गई है।