Delhi Old Vehicle Ban: दिल्ली में पुराने वाहनों पर सख्त एक्शन, फ्यूल बैन के पहले दिन 80 वाहन जब्त

दिल्ली में फ्यूल बैन के पहले दिन 80 वाहन जब्त।
Delhi Old Vehicle Ban: राजधानी दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर 1 जुलाई से बैन लगा दिया गया है। नई पॉलिसी के तहत एंड ऑफ लाइफ वाहनों को राजधानी में किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन वाहनों के सड़क पर देखते ही जब्त कर लिया जाएगा। 1 जुलाई से इस नियम को लागू किया गया। इसके पहले ही दिन 80 वाहनों को जब्त किया गया, जो अपनी उम्र पूरी कर चुके थे। इसमें 67 दोपहिया वाहन, 12 कार और 1 ऑटो रिक्शा शामिल हैं। इसके अलावा 98 वाहन मालिकों को नोटिस भेजा गया, जिनके वाहन जब्त नहीं किए जा सकें।
बता दें कि दिल्ली में सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे लगाए गए हैं, जो EOL वाहनों की पहचान करते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के कर्मचारियों की 300 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं, जो पुराने वाहनों की धरपकड़ कर रहे हैं।
जब्त हुए वाहनों का क्या होगा?
जानकारी के मुताबिक, 1 जुलाई को नई फ्यूल पॉलिसी के तहत 80 वाहनों को जब्त किया गया। इनमें परिवहन विभाग ने 45 वाहन, दिल्ली पुलिस ने 34 वाहन और नगर निगम ने 2 वाहन जब्त किए। इन सभी गाड़ियों को जब्त करने के बाद जल्द ही स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इन वाहनों के मालिकों को नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि तय समय सीमा के अंदर NOC लेकर अपनी गाड़ियां दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों में ले जाएं। इसके अलावा अथॉराइज्ड स्क्रैप डीलरों के पास स्क्रैप करवा लें। हालांकि उन्हें जुर्माना भरना होगा।
पेट्रोल पंप पर कई टीमें तैनात
बता दें कि दिल्ली में सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और नगर निगम के कर्मचारियों की तैनाती की गई है। पेट्रोल पंप डीलर्स का कहना है कि किसी को पेट्रोल या डीजल देने से मना करने पर विवाद हो सकता है। इसकी वजह से सरकार ने पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा बलों और जवानों को तैनात किया। हालांकि, ये कर्मचारी या पुलिसकर्मी हमेशा पेट्रोल पंप पर नहीं तैनात रह सकते हैं।
दिल्ली में 62 लाख पुरानी गाड़ियां
परिवहन विभाग के मुताबिक, दिल्ली में करीब 62 लाख EOL वाहन हैं, जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। इनमें करीब 41 लाख दोपहिया और 18 लाख चार पहिया वाहन शामिल हैं। इन पुराने वाहनों को पकड़े जाने पर 5-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। दोपहिया वाहनों पर 5 हजार और चार पहिया वाहनों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।
NCR में भी लागू होगा नियम
दिल्ली के अलावा NCR के शहरों में भी EOL वाहनों पर बैन लगाया जाएगा। 1 नवंबर 2025 से नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में भी इस नियम को लागू किया जाएगा।