लक्ष्मी बोरवेल की मशीन दोबारा जब्त: पांच दिन में दूसरी बार अवैध बोर खनन पर प्रशासन की सख्ती

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जब्त की गई मशीन
बलौदा बाजार जिले में बिना अनुमति बोर खनन कर रही लक्ष्मी बोरवेल्स की मशीन को दोबारा जप्त किया गया। प्रशासन ने चेताया कि, अब होगी कठोर कानूनी कार्रवाई होगी।
कुश अग्रवाल - बलौदा बाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में जल संरक्षण और भूजल स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा अवैध बोर खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 16 मई 2025 की रात ग्राम सिसदेवरी में बिना अनुमति बोर खनन कर रही लक्ष्मी बोरवेल्स की मशीन को राजस्व विभाग और अनुविभागीय प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा जप्त किया गया।
चेतावनी और दंड भी बेअसर
एसडीएम पलारी दीपक कुंजाम ने बताया कि, यह वही मशीन है, जिसे पूर्व में रविवार की रात ग्राम लकड़ियां में अवैध बोर खनन करते पाए जाने पर जप्त कर 70,000 रु का अर्थदंड लगाया गया था, और मात्र दो दिन पूर्व ही उसे छोड़ा गया था। इसके बावजूद मशीन संचालक द्वारा पुनः नियमों का उल्लंघन करते हुए बोर खनन का कार्य किया जा रहा था। एसडीएम कुंजाम ने स्पष्ट किया कि, बार-बार चेतावनी और दंड के बावजूद नियमों की अवहेलना करने पर अब कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एसडीएम पलारी दीपक कुंजाम ने बताया कि, यह वही मशीन है, जिसे पूर्व में रविवार की रात ग्राम लकड़ियां में अवैध बोर खनन करते पाए जाने पर जप्त कर 70,000 रु का अर्थदंड लगाया गया था, और मात्र दो दिन पूर्व ही उसे छोड़ा गया था। इसके बावजूद मशीन संचालक द्वारा पुनः नियमों का उल्लंघन करते हुए बोर खनन का कार्य किया जा रहा था। एसडीएम कुंजाम ने स्पष्ट किया कि, बार-बार चेतावनी और दंड के बावजूद नियमों की अवहेलना करने पर अब कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से की अपील
गौरतलब है कि, कलेक्टर बलौदा बाजार दीपक सोनी द्वारा जिले को 30 जून 2025 तक जलअभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इस अवधि में किसी भी प्रकार का नया बोर खनन बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पूर्णतः प्रतिबंधित है। जिला प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करता है कि, वे जलस्रोतों के संरक्षण में प्रशासन का सहयोग करें और नियमों का पालन करें।
गौरतलब है कि, कलेक्टर बलौदा बाजार दीपक सोनी द्वारा जिले को 30 जून 2025 तक जलअभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इस अवधि में किसी भी प्रकार का नया बोर खनन बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पूर्णतः प्रतिबंधित है। जिला प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करता है कि, वे जलस्रोतों के संरक्षण में प्रशासन का सहयोग करें और नियमों का पालन करें।