एससी जाति प्रमाण पत्र पर निर्देश: राज्य सरकार ने कहा- 1994 में जारी फार्मेट ही होगा लागू

एससी जाति प्रमाण पत्र पर निर्देश: राज्य सरकार ने कहा- 1994 में जारी फार्मेट ही होगा लागू
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महानदी भवन (फाइल फोटो)

केंद्र सरकार ने कहा कि, अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्रों के मामले में केंद्र द्वारा वर्ष 1994 में जारी फार्मेट पर आधारित प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाएंगे।

रायपुर। केंद्र सरकार ने एक आदेश के जरिए साफ किया है कि अनुसूचित जाति (एससी) के जाति प्रमाण पत्रों के मामले में केंद्र द्वारा वर्ष 1994 में जारी फार्मेट पर आधारित प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाएंगे। इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने भी राज्य के संबंधित अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, राज्य के सभी संभागायुक्त, सभी कलेक्टरों के साथ सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के लिए आदेश जारी किया है।

अफसर नहीं स्वीकार रहे ये प्रमाणपत्र
केंद्र सरकार के अधिकारी का कहना है कि, इस विभाग के संज्ञान में आया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से संबंधित कुछ अधिकारी अनुसूचित जाति के सदस्यों को राज्य अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे अलग-अलग फॉर्मेट में सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र पर जोर दे रहे हैं, जिससे अनुसूचित जाति के सदस्यों को उचित लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। कुछ अधिकारियों द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को उनके उचित फॉर्मेट में प्रस्तुत करने पर जोर देने के कारण एससी एसटी श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को होने वाली कठिनाइयों के कारण, सभी मंत्रालयों, विभागों से अनुरोध किया था कि वे केवल निर्धारित प्रोफार्मा में जारी जाति प्रमाण पत्र को स्वीकार करें।

केंद्र ने राज्य को भेजे आदेश में कही ये बात
भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (अनुसूचित जातियों की सूचियों का संशोधन प्रकोष्ठ) से प्राप्त पत्र एवं 19 जनवरी 2026 एवं कार्यालयीन ज्ञापन 10 अगस्त 1994 में दिये गये निर्धारित प्रारूप अनुसार, केन्द्रीय सेवाओं एवं संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने संबंधी कार्यवाही के संबंध में आदेश जारी किया है।

1994 के फार्मेट में बने प्रमाणपत्र स्वीकार करें
केंद्र ने ये भी कहा है कि सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को फिर से दोहराया जाता है कि सभी एससी उम्मीदवारों को सभी संबंधित फायदों के लिए निर्धारित फॉर्मेट (1994) में सभी नामित अधिकारियों द्वारा जारी किया गया अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए।

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