गुजरात सरकार का बड़ा फैसला: आवास हस्तांतरण शुल्क में भारी छूट, लघु और मध्यम वर्गीय परिवारों मिलेगा फायदा

गुजरात में आवास हस्तांतरण शुल्क में भारी छूट, लघु और मध्यम वर्गीय परिवारों मिलेगा फायदा
Stamp Duty Gujarat 2025: गुजरात सरकार ने लघु और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने आवास हस्तांतरण पर देय शुल्क में 80% तक की छूट देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय गुजरात स्टाम्प अधिनियम, 1958 की धारा 9 (ए) के तहत लिया गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के के मुताबिक, गुजरात में अब सोसाइटियों, संघों और गैर-व्यावसायिक निगमों द्वारा आवंटन पत्र (Allotment Letter) और शेयर प्रमाण-पत्र (Share Certificate) के आधार पर संपत्ति हस्तांतरण पर देय शुल्क का केवल 20% ही ली जाएगी। सरकार ने 80% शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है।
किसे मिलेगा लाभ?
- वे परिवार जो सोसाइटी या संघ के माध्यम से आवास प्राप्त करते हैं।
- नॉन-कमर्शियल हाउसिंग यूनिट्स के तहत पंजीकृत हस्तांतरण।
- मुख्यतः आम और मध्यमवर्गीय खरीदारों को होगा फायदा।
- यह निर्णय आवासीय क्षेत्र में स्वामित्व स्थानांतरण को सरल, सुलभ और किफायती बनाएगा।
गुजरात सरकार ने क्यों लिया निर्णय?
मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने बयान जारी कर बताया कि यह निर्णय हमारे नागरिकों, विशेष रूप से मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों के लिए किफायती आवास को साकार करने की दिशा में एक और मजबूत कदम है। सरकार का यह कदम गृह स्वामित्व को प्रोत्साहित करने की नीति का हिस्सा है, जिससे अधिक से अधिक परिवार कानूनी प्रक्रिया से होकर अपने नाम पर आवास दर्ज करा सकें।
राजस्व पर असर बनाम जनहित
जहां एक ओर इससे सरकार के स्टाम्प शुल्क राजस्व में आंशिक कमी आ सकती है, वहीं नागरिकों पर वित्तीय बोझ में कमी, पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और वैधता बढ़ेगी। यह नकद में लेन-देन और गैर-पंजीकृत ट्रांसफर जैसी समस्याओं को भी कम करेगा।
गुजरात सरकार का यह निर्णय मकान के कानूनी हस्तांतरण को सरल, सस्ता और पारदर्शी बनाने की दिशा में सराहनीय पहल है। यह न केवल नागरिकों को राहत देगा, बल्कि राज्य में आवासीय विकास और शहरी नियोजन को भी गति देगा।
आवास हस्तांतरण शुल्क क्या है?
आवास हस्तांतरण शुल्क को संपत्ति हस्तांतरण शुल्क भी कहते हैं। कोई व्यक्ति जब अपनी प्रॉपर्टी का स्वामित्व दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करता है तो उसमें लगने वाली शुल्क को प्रॉपर्टी हस्तांतरण शुल्क कहते हैं। हस्तांतरण प्रक्रिया के दौरान ली जाने वाली यह शुल्क विभिन्न प्रशासनिक लागतों को कवर करती है।
स्टाम्प ड्यूटी क्या है?
स्टाम्प ड्यूटी गुजरात सरकार द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स है। गुजरात में होने वाले हर संपत्ति लेनदेन पर यह कर लगाया जाता है। संपत्ति हस्तांतरण और स्वामित्व परिवर्तन के दौरान आधिकारिक दस्तावेज अपडेट करने के नाम पर इसे लिया जाता है।