Sonu Nigam: सोनू निगम को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत; बेंगलुरु कॉन्सर्ट विवाद को लेकर आया आदेश

बेंगलुरु कॉन्सर्ट विवाद को लेकर सोनू निगम को कर्नाटक हाईकोर्ट से अंतरिम राहत
Sonu Nigam: कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिंगर सोनू निगम को बेंगलुरु में एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट के दौरान कन्नड़ लोगों के बारे में कथित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दर्ज मामले में अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि उनके खिलाफ मामले के संबंध में अगली सुनवाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन उन्हें जांच में सहयोग करना होगा।
सोनू निगम को हाईकोर्ट से राहत
सोनू निगम ने हाल ही में बेंगलुरु में म्यूजिकल कॉन्सर्ट विवाद को लेकर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
कोर्ट ने सिंगर को जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा जरूरत पड़ने पर अपना बयान दर्ज करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की भी अनुमति दी है। वैकल्पिक रूप से, यदि आईओ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर जोर देता है, तो सोनू को ये अधिकार मिल सकता है। हालांकि इसके खर्च का वहन उन्हें खुद उठाना होगा।
यह मामला एक कॉन्सर्ट में हुई घटना के बाद दर्ज की गई शिकायत से उपजा है। कुछ कन्नड़ फैंस ने सोनू निगम से कॉन्सर्ट में कन्नड़ में गाने का अनुरोध किया था। गायक ने कथित तौर पर अनुरोध के लहजे पर आपत्ति जताई और कथित तौर पर स्टेज से कहा, "पहलगाम में जो हुआ, यही वजह है"। सिंगर ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले से इसकी तुलना की जिसके बाद कन्नड़ लोगों ने इसपर आपत्ति जताई।
3 मई को कन्नड़ समर्थक संगठन 'कर्नाटक रक्षण वेदिके' और उसके सदस्यों ने सोनू निगम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। लोगों ने उनपर कन्नड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। यहां तक कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में सोनू निगम को बैन करने की मांग तक उठी। एक कन्नड़ फिल्म से सिंगर का गाना भी हटा दिया गया। इन सब आरोपों के बीच सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर कई बार कन्नड़ लोगों से माफी मांगते हुए कॉन्सर्ट में हुई हरकत के बारे में खुलासा किया।