Pan Card नियमों में बड़ा बदलाव: 1 जनवरी तक करा लें आधार लिंक, नहीं तो इनएक्टिव हो जाएगा पैन कार्ड

PAN Card: नियमों में बदलाव, 1 जनवरी तक आधार लिंक न कराया तो इनएक्टिव हो जाएगा पैन कार्ड
PAN Aadhaar link last date: केंद्र सरकार ने पैन कार्ड से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है। 1 जुलाई 2025 से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब बिना आधार कार्ड के आप नया पैन नहीं बनवा सकेंगे। सरकार के अनुसार, यह कदम टैक्स चोरी पर लगाम लगाने और पहचान को एकीकृत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य
जिन लोगों ने पैन कार्ड पहले से बनवा रखा है। 31 दिसंबर 2025 तक इसे आधार से लिंक कराना होगा। आधार लिंक न होने पर 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड ‘इनएक्टिव’ घोषित कर दिए जाएंगे। इनएक्टिव पैन का मतलब है कि आप उससे आयकर दाखिल नहीं कर पाएंगे, बैंकिंग, निवेश और अन्य वित्तीय कार्य बाधित हो जाएंगे।
पैन क्यों जरूरी है?
पैन कार्ड एक 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक आईडी होता है। इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। पैन कार्ड का उपयोग आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंक खाता खोलने, शेयर बाजार में निवेश, FD/RD और हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन में होता है। बैंकों ने बिना पैन के 50 हजार से अधिक के लेनदेन पर रोक लगा दी है।
ई-पैन कार्ड ऐसे पाएं मिनटों में – स्टेप बाय स्टेप गाइड
- अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप e-PAN महज 10 मिनट में पा सकते हैं:
- www.incometax.gov.in पर जाएं
- ‘Get New e-PAN’ पर क्लिक करें
- अपना आधार नंबर दर्ज करें (मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है)
- OTP वेरिफाई करें
- आधार की जानकारी ऑटो-फिल होगी, ‘Submit’ पर क्लिक करें
- कुछ ही मिनटों में आपका e-PAN जनरेट हो जाएगा
- पैन नंबर और कॉपी ईमेल/SMS पर मिल जाएगी
- वेबसाइट से PDF डाउनलोड कर सकते हैं
- फिजिकल पैन कार्ड के लिए 107 रुपये शुल्क देना होगा, जो 15–30 दिन में डाक से पहुंचता है
सतर्क रहें, पैन-आधार लिंक जरूर कराएं
अगर आपने अब तक पैन-आधार लिंक नहीं कराया है, तो जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लें। 1 जनवरी 2026 से इनएक्टिव पैन आपकी वित्तीय आज़ादी में रुकावट बन सकता है। और अगर नया पैन चाहिए, तो आधार पहले बनवाना अनिवार्य है।