PM किसान सम्मान निधि योजना: पिता-पुत्र दोनों नहीं ले सकते लाभ, इस माह जारी हो सकती है 20वीं किस्त; जानें लेटेस्ट अपडेट

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PM Kisan Samman Nidhi Yojana

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति परिवार केवल एक सदस्य ही पात्र है। 20वीं किस्त जून 2025 में जारी होने की उम्मीद है। पात्रता नियम और नवीनतम अपडेट यहाँ जानें।

किसानों की आय बढ़ाने और खेती-किसानी से जुड़ी छोटी जरूरतों को पूरा करने केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) शुरू की है। इस योजना के तहत देशभर के छोटे और सीमांत किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19 किस्तें जारी हो चुकी हैं। किसानों को 20वीं किस्त का इंतजार है। जो संभवत: जून के लास्ट वीक में जारी हो सकती है। इस योजना का लाभ करोड़ों किसान को मिल रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या एक ही परिवार के दो सदस्य (किसान और उसका बेटा ) दोनों इस योजना का एक साथ लाभ ले सकते हैं?

क्या पिता और बेटा दोनों ले सकते हैं लाभ?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक परिवार में एक सदस्य ही इस योजना का लाभ ले सकता है। परिवार में पति-पत्नी और अविवाहित संतानों को शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उसी सदस्य को मिलेगा, जिसके नाम पर खेती की ज़मीन दर्ज होगी।

पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त कब आएगी?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त को जारी हुए 3 महीने से अधिक समय हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 20वीं किस्त जून 2025 में जारी होनी चाहिए। हालांकि, सरकार ने अब तक इसे लेकर कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है।

पीएम किसान योजना की जरूरी बातें

  1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसान का आधार नंबर और बैंक खाता लिंक होना जरूरी है। राज्य सरकार के पोर्टल पर जमीन का रिकॉर्ड (Land Record) अपडेट होना चाहिए।
  2. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पिता को पहले से मिल रहा है, तो बेटा तभी पात्र होगा, जब खेती की ज़मीन उसके नाम होगी और पिता योजना से हट जाएं।
  3. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपए चार समान किश्तों में मिलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों में वहां की स्थानीय सरकारें इसके समानांतर योजना चलाकर किसानों को अतिरिक्त राशि देती हैं। एमपी में किसानों को 12 हजार रुपए सालाना मिलते हैं।

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